Rajasthan Social Security Pension Scheme 2021 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2020: यह योजना राजस्थान सरकार के माध्यम से राज्य मे बुज़ुर्ग एंव निराश्रित पुरुषो, महिलाओ, विकलांगो, तलाकशुदा एंव विधवा महिलाओ को उनके जीवन यापन हेतु आर्थिक साहयता राशि प्रदान करने के लिए चलायी गयी.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन प्रपत्र के लिए राजस्थान सरकार ने सभी वर्गो एंव जातियो (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग,अन्य पिछड़ा वर्ग) को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया है.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2020 के तहत तीन प्रकार की पेंशन योजनाओ जैसे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना,लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पैंसों योजना इत्यादि को शामिल किया है.इन सभी के अंतर्गत जरुरत मंद पुरुष तथा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा लाभ प्रदान होंगे.राजस्थान सोचिअ सिक्योरिटी पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को राशि उसके बैंक खाते में पहुँच दी जाएगी.सामाजिक सुरक्षा पैंसों योजना का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य है.बिना वार्षिक सत्यापन के पैंसों बंद की जा सकती है.राज्य सामाजिक सुरक्षा नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गत वर्ष 2020 हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन दो माह नवम्बर तथा दिसम्बर 2020 में दिनक 31 दिसम्बर 2020 तक किया जाना था. लेकिन अब विभाग द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है. वर्त्तमान में इसके फॉर्म शुरू हो चुके है इसलिए बुजुर्ग समय पर अपना भौतिक सत्यापन के लिए सभी नियम शर्ते आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य संपूर्ण जानकारी हमने निचे दे दी है.
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनो को पेंशन प्रदान करने के लिए की गयी है.इस योजना के अंतर्गत राज्य के 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को 750 रूपए से लेकर 1000 रुपये तक मासिक पेंशन राज्य सर्कार स्वर प्रदान की जाएगी.तथा 58 वर्ष से अधिक वर्ष के वृद्ध पुरुषों को भी 750 रूपए से लेकर 1000 रूपए मासिक पेंशन दी जायेगी.इससे वर्धजन अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे.इस योजना के तहत राज्य के 58 वर्ष से अधिक पुरुष वृद्धजनो को 750 से लेकर 1000 रूपए की मासिक पेंशन प्रदान की की जायेगी और 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को 750 रूपए से लेकर 1000 रूपए तक की मासिक पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी.राजस्थान राज्य के सभी वृद्धजन अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे.वृद्धावस्था पेंशन योजना से वह अपनी राजना जरुरत की चीजें ला सकेंगे.यदि वह बीमार होते है तब भी उनको किसी और पर निर्भर होने की जरुरत नहीं होगी.बूढ़े व्यक्ति को पेंशन लगेगी यदि उसके घर से कोई भी व्यक्ति यानि उसका बेटा या बेटी सरकारी कार्य में नहीं होने चाहिए.
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Rajasthan Social Security Pension Yojana 2020 के तहत राज्य सरकार चार प्रकार के योजनाओं को संचालित करती है। इन योजनाओं के लिए लगभग समान रूप से आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। किंतु कुछ ऐसे आवश्यक दस्तावेज हैं जो यह योजना से जुड़े प्रमुख हैं। हम आपको नीचे समान दस्तावेजों की तथा कुछ मुख्य आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदान करेंगे।
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- राजस्थान कबोनाफाइड
- जन्म प्रमाण पत्र
- 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है.
- 18 वर्ष से अधिक किन्तु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो BPL रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है.
- 18 वर्ष से अधिक कितु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो BPL रेखा नीचे जीवन यापन करती हो.
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले निषक्तव्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी.
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो.
- वृद्धाश्रम में निवासरत 55/58 वर्ष से अधिक आयु के अन्त:वासियो को पेंशन मिलेगी.
- आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यानी https://rajssp.raj.nic.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर, आपको “एप्लीकेशन फॉर्म” के लिंक पर क्लिक करना होगा
- एप्लिकेशन फॉर्म पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी) दर्ज करें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- एप्लिकेशन सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- नोट: आप इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं.
- Visit the Official Website of Rajasthan Social Security Scheme i.e. https://rajssp.raj.nic.in/.
- On HomePage,you have to click on the link of "option of Report"
- Now ,you will see the click on the option of Pensioner Online Status,then click on it.
- Next,you have to fill the application number.And then you have enter the captcha code and and click on show status.
- Finally,the pensioner status will on the screen.
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