Govt Employee Rule: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और प्रेरणादायक फैसला लिया है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अंगदान करने पर 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी (स्पेशल कैजुअल लीव) ले सकते हैं। यह नया नियम न केवल कर्मचारियों के लिए राहत की बात है बल्कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा।
केंद्र सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए यह खास कदम उठाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 2023 में इस संबंध में एक आदेश जारी किया था जिसे अब नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया है। इस आदेश के अनुसार अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। इस दौरान कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, यानी छुट्टी के साथ-साथ पूरी तनख्वाह भी मिलेगी। यह नियम सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा लेकिन रेलवे और ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
अंगदान करने वालों को क्यों मिलेगी यह छुट्टी?
अंगदान एक बड़ा और नेक काम है, लेकिन इसके लिए दाता को एक जटिल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। इस सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती होने और पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगता है। सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विशेष छुट्टी देने का फैसला किया है। यह छुट्टी अंगदान करने वाले कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से रिकवरी के लिए पर्याप्त समय देगी। साथ ही यह कदम समाज में अंगदान के महत्व को बढ़ावा देने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने में भी मदद करेगा।
छुट्टी के नियम और शर्तें
इस विशेष छुट्टी का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले यह छुट्टी केवल तभी मिलेगी जब अंगदान की प्रक्रिया किसी सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की सलाह पर हो। छुट्टी की अवधि आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी। हालांकि, अगर डॉक्टर की सलाह हो कि सर्जरी से पहले कुछ दिन अस्पताल में रहना जरूरी है तो यह छुट्टी सर्जरी से अधिकतम एक हफ्ते पहले भी शुरू हो सकती है।
इसके अलावा यह छुट्टी सर्जरी के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगी। चाहे सर्जरी छोटी हो या बड़ी, अधिकतम 42 दिन की छुट्टी ही मिलेगी। अगर रिकवरी के लिए और समय चाहिए, तो डॉक्टर को लिखित में इसकी सिफारिश करनी होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी। यह छुट्टी एक बार में लेनी होगी और इसे अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहां डॉक्टर की सलाह पर कुछ छूट मिल सकती है।
कौन से अंग दान कर सकते हैं कर्मचारी?
केंद्रीय कर्मचारी मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत चिकित्सक से अनुमोदन प्राप्त कर कई तरह के अंग दान कर सकते हैं क्योंकि चिकित्सकों के अनुसार मानव शरीर कुछ अंगों के बिना भी सामान्य रूप से काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक किडनी के साथ स्वस्थ जीवन जी सकता है इसलिए कर्मचारी अपनी एक किडनी दान कर सकते हैं। इसी तरह, लिवर का कुछ हिस्सा दान करने के बाद यह अपने आप फिर से विकसित हो जाता है और अग्न्याशय का आधा हिस्सा भी दान किया जा सकता है, क्योंकि यह शरीर के कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है।
कैसे मिलेगा इस छुट्टी का लाभ?
इस विशेष छुट्टी का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को अंगदान के बाद अपने विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की सिफारिश भी जमा करनी होगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी नियमों और शर्तों का पालन हो ताकि छुट्टी बिना किसी रुकावट के मिल सके। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और अंगदान करने की सोच रहे हैं तो अपने विभाग के नियमों को अच्छी तरह समझ लें और डॉक्टर से सलाह लें।
Post a Comment