Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021: इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों तथा अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर सहयोग राशि दी जाती है. इस योजना की घोषणा बजट घोषणा के दौरान की गई थी. यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए दी जाती है.यह राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रियाके अनुसार आवेदन स्वीकार कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2021 क्या है?
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 के अंतर्गत लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी होने बाद शादी है तो राशि प्रदान की जाती हैं.राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में कन्या शादी सहयोग योजना एक प्रमुख योजना है. पहले इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष पर सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी पर, तीन कैटेगरी के अनुसार राशि प्रदान की जाती थी. राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तथा गरीब परिवार की कन्याओं को शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की प्रथम 2 कन्याओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा.
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 कितनी राशि तक मिलेगी ?
राजस्थान कन्या सहयोग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को बजट प्रदान किया था. 1 अप्रैल 2017 के बाद 18 साल या उससे अधिक उम्र की बालिकाओं के विवाह के अवसर पर प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयोग धनराशि अनपढ़ बेटी की शादी पर 31,000, तथा 12वीं पास बेटी की शादी पर ₹41000 व स्नातक पास बेटियों को ही कम 51 हजार की सहयोग राशि दी जाएगी. वही इस योजना के तहत पहले बीपीएल वर्ग की बेटियों की शादी पर ही लाभ मिलता था. लेकिन यह लाभ बजट घोषणा के अनुसार इसमें चार नहीं कैटेगरी भी शामिल की गई है. इसमें दिव्यांग लड़की, खेलों में राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाली लड़की की शादी पर, अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को और पालनहार योजना में चयनित बेटियों को भी शादी पर सरकार की ओर से सहयोग राशि प्रदान की जाएगी.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए पात्रता और मापदंड ?
राज्य राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या शादी सहयोग योजना के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी शामिल किए गए हैं. जिनका पालन करके नागरिक इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है.
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा.
- योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की दो बेटियों की शादी तक ही मिलेगा.
- समस्त वर्क के बीपीएल अंत्योदय परिवार और आस्था कार्ड धारी परिवार लाभ ले सकेंगे.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
- आवेदन कर्ताओं के पास बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड भी होना अनिवार्य होगा.
- इसी के साथ भामाशाह कार्ड, आवेदन कर्ता के पास बैंक डिटेल्स भी होना आवश्यक है.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लाभ क्या क्या है?
- समाज में चल रहे बाल विवाह को रोकना.
- गरीब/ विधवा/ असहाय/ बीपीएल परिवार की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना.
- शिक्षित कन्या की शादी में धनराशि दोगे नहीं देना.
- गरीब परिवारों को प्रोत्साहित करना.
- राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन कैसे करें?
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के शादी से 1 माह पहले और उसके 15 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ई मित्र सहित अन्य स्थानों से भी की जा सकती है. इसका निस्तारण अधिकारी की ओर से 15 दिन में किया जाएगा. आवेदन करते समय विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. अन्य जरूरी दस्तावेज प्रमाण पत्र भी संगलन करने होंगे. हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ईमित्र से संपर्क जरूर करें.
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